मोटर व्हीकल ऐक्ट – 2019 (संशोधित): आज यानी कि 1 सितम्बर 2019 से मोटर व्हीकल ऐक्ट – 2019 (संशोधित) लागू हो गया है | इसलिए आज से मोटर या वाहन चलाते समय आपको ट्रैफिक नियमों का विशेष रूप से पालन करना ही होगा नहीं तो सजा के रूप में भारी जुर्माना और जेल तक की भी सजा आपको हो सकती है | अभी तक जुर्माने की यह राशि इतनी कम होती थी कि लोग ट्रैफिक नियमो का ध्यान नहीं देते थे | कारावास की सजा भी अधिक न होने के कारण भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे |
ट्रैफिक नियमों की यही शिथिलता लोगों को लापरवाह बना देती थी जिससे आए दिन विभिन्न प्रकार की घटनाएँ होती रहती थी | इस ऐक्ट के लागू होने से हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में यातायात में होने वाली घटनाओं में कमी आएगी | सड़क निर्माण में यदि गड़बड़ी की वजह से हादसा होता है तो निर्माण कराने वाली कंपनी और ठेकेदार पर भी जुर्माना लगाया जाएगा |
ट्रैफिक के नए नियम
सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जो – जो नियम लागू किये हैं वो इस प्रकार हैं –
(1)-बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जो जुर्माना 1000 रुपए था वह अब 5000 रुपए हो गया है
(2)-बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर जो जुर्माना 1000 रुपए था अब वह 2000 रुपए हो गया है
(3)-बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर अब 100 की जगह 1000 रुपया जुर्माना देना होगा |
(4)-गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर अब 1000 की जगह 5000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा |
(5)-दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग पाए जाने पर अब 100 रुपए की जगह अब 2000 रुपए का जुर्माना साथ में तीन वर्ष तक के लिए लाइसेंस निलंबन |
(6)-नाबालिग के वाहन चलाने पर 500 रुपए की जगह अब 10000 रुपए का जुर्माना देना होगा |
(7)-शराब पी कर वाहन चलाने पर अब –पहलीबार 500 रुपए के स्थान पर 10000 रुपए का जुर्माना साथ में 6 माह की जेल | जबकि दूसरी बार में -15000 रुपए का जुर्माना साथ में दो साल की जेल |
(8)-अन्य नियमों में ई –volet के लिए केवाईसी भी कराना अनिवार्य है |