UPTET 2018 के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सभी विवादित 3 सवालों के लिए सभी अभ्यर्थियों को समान अंक देने के लिए कहा है. इसके तहत हिंदी भाषा के तहत सभी अभ्यर्थियों को 2 अंक तथा उर्दू भाषा के तहत 1 अंक दिए जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देशित किया है कि सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा की अंतिम तिथि 20 दिसंबर को देखते हुए सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे या फिर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाए. इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी करे.
UPTET 2018 का संशोधित परिणाम जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. माना जा रहा है कि अदालत के इस आदेश के बाद करीब 5 हजार नए अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हो सकते हैं. दैनिक हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका शासनादेश 20 दिसंबर को जारी होगा. वहीं 69 हजार शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पंजीकरण की आखिरी तारीख 22 दिसंबर तक बढ़ाई जाएगी.
प्रश्न संख्या 66 पर कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम सेवक दुबे से विशेषज्ञ राय मांगी थी. उन्होंने अदालत में उपस्थित होकर बताया कि जारी उत्तर कुंजी का जवाब सही है. अदालत ने इसके अलावा उर्दू के एक प्रश्न को गलत मानते हुए सभी अभ्यर्थियों को एक अंक समान रूप से देने को कहा है. इसी प्रकार से सी सीरिज का प्रश्न संख्या 38 व 59 को भी गलत माना तथा सभी को समान अंक देने को कहा है. न्यायालय ने इसके साथ ही सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है.